Indian constitution in hindi [ भारत का संविधान हिंदी में ] / भारतीय सविंधान की अनुसूचियाँ / प्रस्तावना || Indian Constitution Quiz Test || SSC quiz
Constitution of India
( भारत का सविंधान )
Foreign Sources of Indian Constitution ( भारतीय सविंधान के विदेशी स्त्रोत ) :-
1. U.S.A - Preamble( प्रस्तावना ), Fundamental Rights( मौलिक अधिकार ), Union list and State list( संघ सूचि और राज्य सूचि ), President( राष्ट्रपति ), Election of the President( राष्ट्रपति का निर्वाचन ), Judicary and Supreme Court( न्यायपालिका एवं सर्वोच्च न्यायालय )
2. Britain - Citizenship( नागरिकता ), Parliamentry Provisions( संसदीय प्रणाली )
3. Ireland - Directives Principles( नीति निर्देशक तत्व ), Election Process of President ( राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि ), 12 Members ( Rajya Sabha ), Awards and Honours ( पुरस्कार एवं सम्मान )
4. Germany - Emergency (आपातकाल)
5. Russia - Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य)
6. South Africa - Constitution Amendment (सविंधान संशोधन)
7. Australia - Language of Preamble (प्रस्तावना की भाषा), Concurrent List (समवर्ती सूचि), Relation Between Union and States (संघ एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध), Rules of Trade (व्यापार के नियम), Joint Session (संयुक्त अधिवेशन)
8. Canada - Unitary Powers (संघात्मक शक्तियां)
अनुसूची 4 ⇒ इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
अनुसूची 5 ⇒ इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
अनुसूची 6 ⇒ इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है|
अनुसूची 7 ⇒ इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसके अन्तगर्त तीन सूचियाँ है-
संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची
(2) राज्य सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है. राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है. संविधान के लागू होने के समय इसके अन्तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं|
(3) समवर्ती सूची: इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं. परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है. राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है. संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं|
4. Germany - Emergency (आपातकाल)
5. Russia - Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य)
6. South Africa - Constitution Amendment (सविंधान संशोधन)
7. Australia - Language of Preamble (प्रस्तावना की भाषा), Concurrent List (समवर्ती सूचि), Relation Between Union and States (संघ एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध), Rules of Trade (व्यापार के नियम), Joint Session (संयुक्त अधिवेशन)
8. Canada - Unitary Powers (संघात्मक शक्तियां)
(26 जनवरी 1950) Basic Constitution मूल संविधान | Modern Constitution आधुनिक संविधान | |
Preamble प्रस्तावना | ||
08 | Schedules अनुसूचियाँ | 12 |
22 | Parts भाग | 25 |
395 | Articles अनुच्छेद | 466 |
0 | Constitution Amendment संविधान संशोधन | 101 |
प्रस्तावना ( Preamble)
Sovereign(प्रभुत्त्व-संपन्न)>>>>>Socialist(समाजवादी)>>>>Secular(पंथ निर्पेच्छ)>>>>>>Democratic(लोकतांत्रिक)>>>>>Republic(गणतंत्र) ↓ Republic शब्द फ्रांस से लिया गया है|
J - Justice (न्याय)→ यह शब्द1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है L - Liberty (स्वतंत्रता)↘E - Equality (समानता)→(यह तीनों शब्द 1789 फ्रांस की क्रांति से लिया गया है| ) F- Fraternity (बन्धुता)↗I - Integrity (अखण्डता)
रोचक तथ्य :- Statue of Liberty अमेरिका को 1886 में फ्रांस ने उपहार दिया है|
अखण्डता (Integrity)
अखंडता का उदाहरण यह है, कि 36 वां सविंधान संशोधन 1975 के तहत देश का 22 वां राज्य सिक्किम बना और अगर इसके एक अन्य उदाहरण की बात की जाये तो हम जानते है कि एक बार बब्बर खालसा नाम के आतंकवादी संगठन ने पंजाब को अलग खालिस्तान देश बनाने की मांग की थी, जिस समय हमारे देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी थीं और इंदिरा गाँधी ने Operation Blue Star चलाकर उस पूरे मन्सूबे को विफल किया था| क्योंकि हमारे देश का विस्तार किया जा सकता है, परन्तु उसके टुकड़े नहीं| हमारा देश हमेशा अखण्ड रहेगा|
Schedules (अनुसूचियाँ)
- अनुसूची 1 ⇒ (9)भारतीय केंद्र शशित प्रदेशों व(29)राज्यों के नाम
Note :- संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है|
Note :- 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया. इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी|
- अनुसूची 2 ⇒ विभ्भिन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते |
भारत के विभिन्न पदाधिकारी
- राष्ट्रपति
- उप राष्ट्रपति
- राज्यपाल
- प्रधान-मंत्री
- मंत्री परिषद
- उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायलय के जज
- विधायक व सांसद
- मुख्य मंत्री
- नियंत्रक महालेख परीक्षक (CAG)
- महान्यायवादी (Attorney General)
- महाधिवक्ता (Solicitar General)
Note ⇒ महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है जबकि अन्य सभी के वेतन एवं भत्ते संसद निर्धारित करती है|
- अनुसूची 3 ⇒ विभ्भिन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में|
पद | शपथ दिलाने वाला |
President | C.J.I (Chief Justice of India) |
Vice-President | President |
Governor | Chief Justice of High Court |
Prime Minister | President |
Council of Ministers | President |
Judges of Supreme Court | President |
Judges of High Court | Governor |
M.P and M.L.A | Protem Speaker |
Chief Minister | Governor |
Controller and Auditor General | President |
Attorney General | President |
Solicitor General | President |
अनुसूची 4 ⇒ इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|
अनुसूची 5 ⇒ इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|
अनुसूची 6 ⇒ इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है|
अनुसूची 7 ⇒ इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसके अन्तगर्त तीन सूचियाँ है-
संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची
(1) संघ सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है. संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं|
(2) राज्य सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है. राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है. संविधान के लागू होने के समय इसके अन्तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं|
(3) समवर्ती सूची: इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं. परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है. राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है. संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं|
अनुसूची 8 ⇒ इसमें भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है. मूल रूप से आंठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, 1967 ई० में सिंधी को और 1992 ई० में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया. 2004 ई० में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया|
अनुसूची 9 ⇒ संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई. इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है. वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं|
Note:- अब तक यह मान्यता थी कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती. 11 जनवरी, 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है|
अनुसूची 10 ⇒ यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है|
अनुसूची 11 ⇒ यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं|
अनुसूची 12⇒ यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिय 18 विषय प्रदान किए गए हैं|
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें